अब बाहर से काम के लिए आ रहे लोगों के लिए संस्थानों को गुड़गांव में ही रहने की व्यवस्था करनी होगी, जिले के जो लोग बाहर नौकरी करते हैं, उन्हें भी वहीं रहना होगा

जिला की सीमाओं, विशेषकर दिल्ली की ओर लोगों के आवागमन पर शुक्रवार से कड़ा अंकुश लगने जा रहा है। ज़िला प्रशासन अब कम से कम लोगों को सीमा पार आवागमन की अनुमति देगा, वो भी जब बहुत आवश्यक होगा तब। ये आदेश जिलाधीश एवं डीसी अमित खत्री द्वारा जारी किए आदेश शुक्रवार सुबह 10 बजे से प्रभावी होंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है गुड़गांव में जो लोग काम कर रहे हैं लेकिन वे यहां के निवासी नहीं है, उनके लिए प्रबंधन गुड़गांव में ही रहने की व्यवस्था करें और जो व्यक्ति गुड़गांव जिला की सीमा के बाहर अन्य जगहों पर काम करते हैं परंतु वे गुड़गांव के रहने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति भी संबंधित प्रबंधन से वहीं पर अपने आवास की व्यवस्था करवाएं ताकि प्रतिदिन सीमा पार आवागमन को समाप्त किया जा सके। जिला की सभी सीमाओं पर स्थापित चेक पोस्ट तथा पुलिस नाकों के माध्यम से ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में इन आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी और इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता 1860 के विभिन्न प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।आदेशों में यह भी कहा गया है कि गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार दी गई छूट के तहत पहले से जिन्हें अनुमति दी गई है, वे सीमा पार आ जा सकेंगे। इनके अलावा, बहुत ही अनिवार्य होने पर सीमा पार आने जाने के लिए जिलाधीश कार्यालय से अनुमति लेनी होगी।
जानिए... इन्हें पहले की तरह अनुमति होगी
सरकारी कार्यालयों के अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी अपना वैध पहचान पत्र दिखाकर सीमा पार आवागमन कर सकेंगे। इन्हें आरोग्य सेतु एप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर उसका प्रयोग करना होगा। भारत सरकार या हरियाणा सरकार के अधिकृत अधिकारियों द्वारा जिन्हें मूवमेंट पास जारी किए गए हैं, वे भी सीमा पार आ जा सकेंगे। इसी प्रकार एंबुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी, ऑयल कंटेनर अथवा टैंकर को भी अनुमति होगी। सब्जियां, फल, अनाज, अंडे, मांस, मुर्गी, दूध, अनाज, दाल और अन्य खाने का सामान आपूर्ति करने वालों, पशुओं और पक्षियों के लिए हरा और सूखा चारा आपूर्ति करने वालों, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और निर्माण के लिए कच्चा माल आदि आपूर्ति करने वालों तथा पीपीई किट, मास्क, दस्ताने, सेनिटाइजर, वेंटीलेटर और इसी प्रकार की वस्तुएं सप्लाई करने वालों को भी आवागमन की अनुमति होगी।
नियुक्त किए 30 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 10 रखे गए रिजर्व में
दिल्ली-गुड़गांव सीमा पर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 30 ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। वहीं गुरुवार को भी बॉर्डर पर सख्ती रही लोगों को एसेंशियल सर्विसेज के लिए एंट्री करने दी गई। गुड़गांव की सभी सीमाओं पर लोगों की आवाजाही को लेकर डीसी के आदेश के बाद लगाई गई अतिरिक्त पाबंदियों को लागू करने के लिए सीमाओं पर पुलिस के 30 नाके बनाए जाएंगे और प्रत्येक नाके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। नियुक्त किए गए सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेटो को अपनी ड्यूटी वाले नाके पर 1 मई को प्रातः 9 बजे पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। जहां रोजाना 13 नाके गुड़गांव की बॉर्डर पर लगाए जाते थे।



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एक्सप्रेस- वे स्थित सिरोहल बॉर्डर पर नाकाबंदी कर वाहन चालकों से पूछताछ करते पुलिसकर्मी।


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