एलजी ने खारिज किया दिल्ली सरकार के कैबिनेट का फैसला, दिल्ली दंगे केस में पुलिस के वकीलों के पैनल को लागू करने का आदेश
दिल्ली दंगों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में वकीलों का पैनल नियुक्त करने को लेकर मंगलवार को लिए गए दिल्ली सरकार की कैबिनेट के निर्णय को उप राज्यपाल अनिल बैजल ने खारिज कर दिया है। और दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी देने के आदेश जारी किए है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने संविधान में मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर कैबिनेट के निर्णय को खारिज किया। अब संविधान के तहत एलजी का यह आदेश दिल्ली सरकार पर बाध्य होगा और दिल्ली सरकार को यह आदेश हर हाल में लागू करना होगा।
बता दें इससे पहले दिल्ली दंगों की पैरवी करने कोर्ट में वकीलों का पैनल नियुक्त करने को लेकर मंगलवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी। जिसमें दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को खारिज कर दिया था। दिल्ली कैबिनेट का मानना था कि दिल्ली दंगों के संबंध में दिल्ली पुलिस की जांच को कोर्ट ने निष्पक्ष नहीं माना है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी देने से केस की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 239(एए)(4) के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल कर दिल्ली सरकार के कैबिनेट के निर्णय को खारिज कर दिया। साथ ही इस अनुच्छेद से मिले अधिकार के तहत दिल्ली सरकार को अंतरिम आदेश जारी किया है कि दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी दी जाए। बता दें इससे पहले मामले को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच मामले को लेकर बैठक में कोई निर्णय नहीं निकला था। जिसके बाद उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर वकीलों के पैनल पर निर्णय लेने के लिए कहा था।
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