निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त ली गई फीस अभिभावकों को करनी होगी वापस

कोरोना संक्रमण में बंद स्कूल अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस नहीं वसूल सकते। यदि उन्होंने ट्यूशन फीस के अलावा कोई अतिरिक्त राशि ली है तो उसे वापस करना होगा। सोमवार को शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि और अन्य शुल्क मांगने की मनमानी को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए।

निदेशालय को निजी स्कूलों के मनमानी फीस मांगने की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद निदेशालय ने आदेश जारी किए। इसमें निजी स्कूल प्रबंधन और प्राचार्या को साफ कहा गया है कि लॉकडाउन की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है।

स्कूल अभी भी बंद है। ऐसे में स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते है। इसके अलावा अभिभावकों से कोई अतिरिक्त फीस की मांग नहीं की जा सकती। दिशा निर्देश में साफ कहा गया है कि यदि किसी स्कूल ने अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरी फीस ली है तो स्कूल को अभिभावकों को फीस वापस करनी होगी। वहीं, निजी स्कूल प्रबंधकों को साफ कहा गया है कि कोई भी स्कूल फीस में वृद्धि नहीं करेंगा।

कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं जोड़ा जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को 18 अप्रैल के आदेश का पालन करने को कहा है। इस आदेश में निजी स्कूलों को अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की बात कही गई है। साथ ही किसी वजह से ट्यूशन फीस न जमा करने पर छात्र का नाम ऑनलाइन कक्षा से ना काटने को कहा गया था।



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